अ.नं. | पिकाचे नांव | कर्ज वितरण तारीख | कर्ज परतफेडीची तारीख |
अ | खरीप हंगाम | | |
| 1 | तृण धान्य – | 01/04/2023 ते 30/09/2023 | 31/03/2024 |
| भात ,ज्वारी ,बाजरी, नाचणी, मक्का इ. |
2 | कडधान्य |
| तुर,उडीद,मुग इ. |
3 | तेलबीया – |
| भुईमूग,सुर्यफुल,सोयाबीन,तीळ इ. |
4 | इतर पिक – |
| मिरची,टोमॅटो,कांदा,बटाटा,हळद ,आले, रताळे इ. |
ब | रब्बी हंगाम | | |
| 1 | तृण धान्य – | 01/10/2023 ते 31/03/2024 | 30/06/2024 |
| | ज्वारी ,गहू, बाजरी,नाचणी,मक्का इ. |
| 2 | कडधान्य- |
| | हरभरा,वटाणा इ. |
| 3 | तेलबीया – |
| | सुर्यफुल,करडई, तीळ इ. |
| 4 | इतर पिक – |
| | कांदा,बटाटा इ. |
क | उन्हाळी पिके | | |
| 1 | तृणधान्य | 01/10/2023 ते 31/03/2024 | 30/06/2024 |
| | भात,मक्का इ. |
| 2 | तेलबीया |
| | सुर्यफुल,भुईमूग इ. |
ड | बारमाही पिके | | |
| 1 | ऊस(आडसाली,पूर्व हंगामी,सुरु व खोडवा ) | 01/07/2023 ते 30/06/2024 | 30/06/2024 मुदतवाढ 30/06/2025 |
| 2 | फळझाडे | | |
| | 1 | केळी | 01/04/2023 ते 31/03/2024 | 31/03/2024 मुदतवाढ 30/06/2025 |
| | 2 | काजू | 01/07/2023 ते 31/12/2023 | 30/06/2024 |
| | 3 | आंबा | 01/07/2023 ते 30/09/2023 | 30/06/2024 |
| | 4 | द्राक्षे | 01/04/2023 ते 31/12/2023 | 31/03/2024 |
इ | भाजीपाला – प्रत्येक भाजीपाला पिकांचा पेरणी व काढणी कालावधी वेगवेगळा असलेने त्या त्या पिकांच्या हंगामानुसार कर्ज वितरण व परतफेड तारीख निश्चित करणेत यावी. |
पीक कर्ज मर्यादा व व्याज अनुदानाबाबत :
व्यक्तिगत पीक कर्ज मर्यादा लागवडी खालील क्षेत्राच्या प्रमाणात मंजूर करणेत यईल. रु.3.00 लाखापर्यंतचे पिक कर्जास केंद्र व राज्य शासनाचे योजनेनुसार व्याज अनुदानाचा लाभ मिळेल. कर्ज उचलीपासून कमाल 1 वर्षाचे कालावधीपर्यंत सवलतीचे व्याजदराने लाभ देणेत येईल. 1 वर्षाचे पुढील कालावधीसाठी बँकेचा प्रचलित व्याजदर (8.50%) लागू राहील. रु.3.00 लाखावरील पिक कर्जास बँकेचे प्रचलित व्याजदराने (8.50%) व्याज आकारणी करणेत येईल.
2) किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत खावटी कर्ज :-
खावटी नं.1 – नाबार्ड यांचे परिपत्रक क्र.71/पीसीडी-04/2011-12 दिनांक 30/3/2012 अन्वये किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत पीक कर्ज मंजूरीचे 30% इतके खावटी (Consumption) कर्ज मंजूरी दिली जाते. यामध्ये 10% खावटी कर्ज व 20% शेती मालमत्ता देखभाल-दुरुस्तीचा समावेश आहे.
3) आकस्मिक – याशिवाय बँकेच्या स्वत:च्या धोरणानुसार ऊस पीक कर्ज मंजूरीच्या 20% जादा आकस्मिक (Contingent) कर्ज मंजूरी देणेत येईल.
4) खावटी नं.2 – भुमिहिन सभासदांकरिता खावटी कर्ज किमान मर्यादा रु.2500/- व कमाल त्यांनी धारण केलेल्या शेअर्सच्या 80% इतपत राहील.
5) केंद्र शासनाच्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेनुसार सभासदांना रोखीने पिक,खावटी व आकस्मिक कर्ज वितरण करणेचे धोरण यापूर्वी प्रमाणेच कायम राहील.